संतकबीरनगर- दहेज लोभियों पर चला कानून का हंटर: नवविवाहिता की ह#त्या में पति और ससुर धराए, भेजे गए सलाखों के पीछे।
दहेज के लिए बेटी को मार डालने वाले हैवानों को दुधारा पुलिस ने दबोच लिया है। नवविवाहिता वंदना की दहेज हत्या के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने त्वरित और कड़ी कार्रवाई करते हुए हत्यारोपी पति और ससुर को उनके घर चिउटना से गिरफ्तार कर न्यायालय के हवाले कर दिया।
पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी मुकदमा अपराध संख्या 372/2026 धारा 80(2), 85 बीएनएस एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित थे।
मृतका की मां उर्मिला देवी ने पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना को प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उनकी बेटी वंदना की शादी 2 नवंबर 2025 को चिउटना निवासी सूरज पुत्र जितेन्द्र के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष कार और जमीन के लिए दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था और 10 सितंबर 2026 को उसकी हत्या कर दी गई।
मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी के निर्देश पर दुधारा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन और सीओ खलीलाबाद प्रियम राजशेखर पाण्डेय के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अमित कुशवाहा की टीम ने 12 सितंबर को छापेमारी कर आरोपी सूरज कुमार पुत्र जितेन्द्र कुमार और जितेन्द्र कुमार पुत्र स्व. रामनयन को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तारी टीम में उपनिरीक्षक प्रदीप सिंह, हेड कांस्टेबल विनोद यादव और हेड कांस्टेबल प्रदीप सिंह विसेन शामिल रहे।
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