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संतकबीरनगर पुलिस ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत एक जिला बदर अभियुक्त को बैंड-बाजे के साथ जनपद की सीमा से बाहर कर दिया। थाना महुली क्षेत्र के ग्राम भैंसही उर्फ भईसैया निवासी मुकेश यादव पुत्र रंगीलाल यादव के विरुद्ध सक्षम न्यायालय/जिलाधिकारी द्वारा जिला बदर आदेश पारित किया गया था।
पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी धनघटा श्री अभयनाथ मिश्र के पर्यवेक्षण में यह प्रभावी कार्रवाई की गई। थाना महुली पुलिस ने क्षेत्राधिकारी धनघटा एवं थानाध्यक्ष महुली श्री दुर्गेश कुमार पाण्डेय की मौजूदगी में पर्याप्त पुलिस बल के साथ अभियुक्त को संतकबीरनगर जनपद की सीमा से बाहर निकाला। पुलिस ने जिला बदर अभियुक्त को स्पष्ट चेतावनी दी है कि वह आगामी छह माह तक जनपद संतकबीरनगर की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा; आदेश का उल्लंघन कर जनपद में प्रवेश करने पर उसके विरुद्ध विधिक प्रावधानों के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई का उद्देश्य क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखना, आमजन में सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करना तथा असामाजिक एवं अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों पर प्रभावी अंकुश स्थापित करना है।
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