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संतकबीरनगर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत मारपीट के एक मामले में दो अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा और कुल ₹10,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप 09 जुलाई 2026 को हुई।
घटना का विवरण देते हुए बताया गया कि वादी मुकदमा श्री मन्नन गुप्ता पुत्र दुबर गुप्ता, निवासी करौंदा, थाना बखिरा, जनपद संतकबीरनगर ने 05 मई 2012 को थाना बखिरा पर एक प्रार्थना पत्र देकर अभियुक्तगण रामभवन पुत्र भगवान दास और भगवान दास पुत्र नरेश चौरसिया, जो करौदा, थाना बखिरा के निवासी हैं, के विरुद्ध मारपीट के संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया था। विवेचक उपनिरीक्षक श्री उमाशंकर तिवारी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र माननीय न्यायालय को प्रेषित किया गया था।
एन.सी.आर. नंबर 135/2012, धारा 323/504/506 भारतीय दंड संहिता से संबंधित इस मामले में, माननीय न्यायालय सी.जे.(जे.डी.)/ए.सी.जे.एम., जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्तगण को दोषसिद्धि/जुर्म स्वीकार के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा और प्रत्येक को ₹5,000 यानी कुल ₹10,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। यदि अर्थदंड अदा नहीं किया जाता है, तो उन्हें 01-01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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