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संतकबीरनगर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत, पुलिस की सशक्त और प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में एक अभियुक्त को 14 वर्ष के कठोर कारावास और ₹1,50,000 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। यह फैसला आज दिनांक 03.07.2026 को माननीय न्यायालय- ए0एस0जे0/एफ0टी0सी0 द्वितीय जनपद संतकबीरनगर द्वारा सुनाया गया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में की गई गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी का परिणाम है। इस मामले में दोषी करार दिए गए अभियुक्त का नाम गयासुद्दीन उर्फ रिपोर्टर है, जो कमाल का पुत्र और सेमरा राजा, थाना घुघली, जनपद महाराजगंज का निवासी है।
घटना का विवरण यह है कि दिनांक 07.11.2015 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद श्री बब्बन यादव द्वारा अभियुक्त गयासुद्दीन उर्फ रिपोर्टर के पास से 3 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया था। इसके बाद थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 1103/2015 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचक उपनिरीक्षक श्री बब्बन यादव ने साक्ष्य संकलन के आधार पर माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया था।
उक्त प्रकरण में दोषसिद्ध अभियुक्त गयासुद्दीन उर्फ रिपोर्टर को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 14 वर्ष का कठोर कारावास और ₹1,50,000 का अर्थदण्ड दिया गया है। न्यायालय के आदेशानुसार, यदि अभियुक्त अर्थदण्ड अदा नहीं करता है, तो उसे 6 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। संतकबीरनगर पुलिस का यह अभियान अपराध पर अंकुश लगाने और दोषियों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है।
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