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संतकबीरनगर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत, गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप, गैर इरादतन हत्या के एक मामले में एक अभियुक्त को दंडित किया गया है। माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय, संतकबीरनगर ने आज दिनांक 07.07.2026 को अभियुक्त को 05 वर्ष के साधारण कारावास और कुल 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई।
यह मामला दिनांक 21.06.2024 का है, जब दुधारा थाना क्षेत्र के करमाखान निवासी श्रीमती सोना देवी पत्नी शंभूनाथ ने दुधारा थाने में प्रार्थना पत्र दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि अभियुक्तगण संतराम पुत्र रामदेव, शक्तिमान पुत्र संतराम, सुंदरी पुत्र संतराम, और कुसुम पुत्र संतराम ने मिलकर उनके पति शंभूनाथ को लाठी-डंडों से पीटा, जिससे इलाज के दौरान उनकी अस्पताल में मृत्यु हो गई। इस शिकायत पर अभियोग पंजीकृत किया गया था, और उपनिरीक्षक श्री प्रमोद कुमार यादव ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
मुकदमा अपराध संख्या 257/2024, धारा 323/504/506/304 भारतीय दंड संहिता से संबंधित इस प्रकरण में, अभियुक्त संतराम पुत्र रामदेव को माननीय न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया। उन्हें धारा 323 भादवि के तहत 01 वर्ष के साधारण कारावास और धारा 304 भादवि के तहत 05 वर्ष के साधारण कारावास के साथ 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि यदि जुर्माना अदा नहीं किया जाता है, तो उन्हें अतिरिक्त 06 माह का साधारण कारावास भोगना होगा।
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