शुरू न्यूज़
संत कबीर नगर जनपद में महिला संबंधी अपराधों और गैंगस्टर एक्ट के मामलों के त्वरित निस्तारण को लेकर पुलिस अधीक्षक श्री संदीप कुमार मीना ने पुलिस कार्यालय में अर्दली रूम का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने लंबित व आंशिक विवेचनाओं की बिंदुवार समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। इस अर्दली रूम में क्षेत्राधिकारी धनघटा अभयनाथ मिश्रा, क्षेत्राधिकारी मेंहदावल सर्वदवन सिंह, क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद प्रियम राजशेखर पाण्डेय सहित जनपद के समस्त थाना प्रभारी, थानाध्यक्ष, उपनिरीक्षक, विवेचक, हेडमुहर्रिर और अपराध शाखा के संबंधित कर्मचारी उपस्थित रहे।
समीक्षा के दौरान गैंगस्टर अधिनियम तथा महिला संबंधी गंभीर अपराधों—जैसे हत्या, दहेज हत्या, बलात्कार, अपहरण, शीलभंग, छेड़खानी एवं 105 बीएनएस व 109 बीएनएस की धाराओं से संबंधित विवेचनाओं में लापरवाही बरतने पर पुलिस अधीक्षक का कड़ा रुख देखने को मिला। उन्होंने 09 विवेचकों की प्रारंभिक जांच, 01 विवेचक से स्पष्टीकरण तथा 04 विवेचकों से विवेचनाएं थाना से अपराध शाखा को स्थानांतरित करने का आदेश दिया। विवेचकों को भविष्य में शिथिलता न बरतने की चेतावनी दी गई तथा साक्ष्यों के वैज्ञानिक संकलन और यक्ष ऐप, E-समन व S-ID प्रणाली जैसी आधुनिक तकनीकों के अधिकतम प्रयोग के निर्देश दिए गए।
आगामी सावन पर्व के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए समस्त थाना प्रभारियों को संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी, पैदल गश्त, निरोधात्मक कार्रवाई और असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखने का निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि महिला संबंधी अपराधों एवं संगठित अपराधों में त्वरित, निष्पक्ष व गुणवत्तापूर्ण विवेचना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
अपना राज्य चुनें
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
बिहार
छत्तीसगढ़
दिल्ली
हरियाणा
हिमाचल प्रदेश
जम्मू और कश्मीर
झारखंड
मध्य प्रदेश
राजस्थान
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड