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गोरखपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 43, शाहपुर की भाजपा पार्षद ज्ञानती देवी का नामांकन और निर्वाचन निरस्त कर दिया गया है। एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 23 जुलाई, गुरुवार को यह फैसला सुनाया है। याचिका में ज्ञानती देवी पर तथ्यों को छुपाने का आरोप लगाया गया था, जिसे कोर्ट ने सही माना है। फैसले की कॉपी जिला निर्वाचन अधिकारी नगरीय निकाय को भेज दी गई है।
वर्ष 2023 के नगरीय निकाय चुनाव में वार्ड नंबर 43 की सीट महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित थी। पूर्व पार्षद चंद्रशेखर सिंह ने अपनी माता ज्ञानती देवी को भाजपा के टिकट पर इस सीट से चुनाव लड़ाया था। वहीं आम आदमी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाली प्रत्याशी अर्चना शुक्ला ने ज्ञानती देवी के नामांकन और निर्वाचन को चुनौती देते हुए जिला जज के समक्ष याचिका दाखिल की थी। बाद में इस वाद को निस्तारण के लिए एडीजे कोर्ट स्थानांतरित किया गया था, जहाँ दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला दिया।
इस मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा ने जानकारी दी कि वे अभी आदेश का अवलोकन नहीं कर सके हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोर्ट का जैसा भी आदेश होगा, उसी के अनुरूप आगे की कार्यवाही की जाएगी।
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