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संतकबीरनगर जिले में चर्चित चेक बाउंस और धोखाधड़ी के एक बड़े मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी संतोष कुमार चतुर्वेदी उर्फ ‘नटवरलाल’ की अपील को खारिज कर दिया है। जिला जज की अदालत ने शनिवार को सुनवाई के बाद एसीजेएम न्यायालय द्वारा सुनाई गई एक वर्ष के साधारण कारावास और ₹1.26 करोड़ के अर्थदंड की सजा को यथावत बरकरार रखा, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।
यह मामला वर्ष 2021 का है, जब महुली थाना क्षेत्र के भिटहां निवासी संतोष कुमार चतुर्वेदी जिला पंचायत अध्यक्ष बलिराम यादव के बालू भंडारण लाइसेंस के अंतर्गत संविदा पर मैनेजर के रूप में कार्यरत था। बालू कारोबार के वित्तीय लेन-देन की जिम्मेदारी संभालते हुए उसने कथित रूप से 78 लाख रुपये का गबन कर लिया था। जब जिला पंचायत अध्यक्ष ने अपनी धनराशि वापस मांगी, तो आरोपी ने ₹67 लाख का चेक दिया जो बैंक में बाउंस हो गया।
जांच और न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार, आरोपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष के अलावा कई अन्य लोगों से भी बालू कारोबार, सप्लाई और लाइसेंस दिलाने के नाम पर बड़ी रकम वसूली थी। इसमें मझौवा एकडंगा निवासी सुनील मौर्या से ₹24 लाख, निरंजनपुर निवासी प्रत्यूष कुमार से ₹7.50 लाख, नीबा होरिल निवासी गुलाब चंद से ₹1.60 लाख तथा बलही निवासी अभयनन्दन सिंह से ₹4.50 लाख लेने के आरोप सिद्ध हुए हैं। रकम वापस मांगने पर आरोपी ने इन सभी को जो चेक दिए थे, वे भी बैंक में बाउंस हो गए थे।
एसीजेएम न्यायालय के फैसले के खिलाफ संतोष चतुर्वेदी ने जिला जज की अदालत में अपील दायर की थी, जिसे जिला जज ने सभी दस्तावेजी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण करने के बाद निरस्त कर दिया। न्यायालय के आदेश के अनुसार, आरोपी को सभी पांच मामलों में एक-एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा साथ-साथ भुगतनी होगी। इसके अतिरिक्त ₹1.26 करोड़ के अर्थदंड की राशि से पीड़ितों को क्षतिपूर्ति दी जाएगी और शेष धनराशि राजकीय कोष में जमा होगी। यदि आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे प्रत्येक मामले में छह-छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस फैसले का जिला पंचायत अध्यक्ष बलिराम यादव सहित सभी पीड़ितों ने स्वागत किया है।
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