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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संतकबीरनगर प्रशासन पर सीधी और कड़ी नजर रखी है, जिसने 03.07.2026 को एक मामले में संज्ञान लिया है। यह मामला नवसृजित ADV इन्वेंशन एकेडमी, पुतसर को अवैध रूप से सील करने से संबंधित है, जिसे दुर्भावनापूर्ण भेदभाव और प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए, अत्याचारी शिक्षा/भू-माफिया के दबाव में फर्जी शिकायतों के आधार पर 16.06.2026 को सील कर दिया गया था। प्रशासन ने यह कार्रवाई तब की, जब 03.06.2026 को कैविएट नोटिस दिया गया था और स्कूल के गेट पर स्पष्ट रूप से “हाईकोर्ट अवमानना होगी” का बोर्ड भी लगाया गया था।
हाईकोर्ट ने, रिट संख्या WRIT-C 24587/2026 के तहत, अगली सुनवाई में जिलाधिकारी (DM), बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA), उपजिलाधिकारी (SDM) धनघटा, खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) नाथनगर, नायब तहसीलदार सहित पूरी मान्यता समिति एवं शासन को पक्षकार बनाने का आदेश दिया है। इस गंभीर स्थिति के मद्देनजर, 04.07.2026 को जिलाधिकारी, संतकबीरनगर को स्कूल को डी-सील करने के लिए 24 घंटे का अंतिम अल्टीमेटम दिया गया है। चेतावनी दी गई है कि यदि स्कूल को डी-सील नहीं किया गया, तो हाईकोर्ट में व्यक्तिगत अवमानना याचिका दायर की जाएगी।
इस अवैध सीलिंग के कारण 150 गरीब और अति-पिछड़े बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई है, और यह अफसरों द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) की धज्जियां उड़ाने जैसा है। आरोप है कि यह सब एक साजिश के तहत किया गया है, ताकि 15.07.2026 को मिलने वाली ‘डीम्ड मान्यता’ को रोका जा सके। अब जनता यह देखेगी कि जिलाधिकारी कानून का सम्मान करते हैं या हाईकोर्ट की अवमानना का मार्ग चुनते हैं।
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