नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगाने और दुष्कर्म के आरोप में वांछित आरोपी गिरफ्तार। +++++++++++++
धनघटा पुलिस की त्वरित कार्रवाई, न्यायालय भेजा गया अभियुक्त
संतकबीरनगर। धनघटा थाना पुलिस ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। पुलिस की इस कार्रवाई को महिला एवं बाल अपराध के मामलों में त्वरित कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।
पुलिस के अनुसार, 14 सितंबर 2026 को पीड़िता की मां ने थाना धनघटा में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनकी नाबालिग पुत्री को तुलसी चौहान पुत्र रामाज्ञा चौहान, निवासी हैंसर (सोनाड़ी), थाना धनघटा शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।मामले में थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 647/2026 के तहत धारा 87, 137(2), 65(1) बीएनएस एवं 3/4(2) पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने साक्ष्य संकलन और विवेचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 18 सितंबर को आरोपी तुलसी चौहान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त को आवश्यक कार्रवाई के उपरांत न्यायालय रवाना किया गया।यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी धनघटा श्री अभयनाथ मिश्रा के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक धनघटा श्री अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई।गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक सुरेन्द्र यादव एवं हेड कांस्टेबल प्रमोद कुमार राय शामिल रहे।
अपना राज्य चुनें
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
बिहार
छत्तीसगढ़
दिल्ली
हरियाणा
हिमाचल प्रदेश
जम्मू और कश्मीर
झारखंड
मध्य प्रदेश
राजस्थान
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड