एक वर्ष से आरोपी की तलाश में जुटे थे उपनिरीक्षक सौरभ शर्मा, लगातार दी जा रही थी दबिश।*
सहजनवा थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में वांछित आरोपी को बिहार से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज था।
पुलिस के मुताबिक, पटना, बिहार निवासी 21 वर्षीय गुड्डू यादव उर्फ शिव शंकर यादव के खिलाफ पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि आरोपी 7 अगस्त 2025 को वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया और शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
मामले में सहजनवा थाने पर मु.अ.सं. 444/25, धारा 137(2), 87, 65(1) बीएनएस एवं 5एल/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद से पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी।
बताया जा रहा है कि उपनिरीक्षक सौरभ शर्मा पिछले करीब एक वर्ष से आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दे रहे थे। थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने आखिरकार आरोपी को बिहार में चिन्हित कर 12 सितंबर 2026 की रात करीब 8:30 बजे गिरफ्तार कर लिया।
आवश्यक पूछताछ और विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी को रविवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक सौरभ शर्मा, उपनिरीक्षक वैभव मिश्रा और कांस्टेबल नितिन चौधरी शामिल रहे। पुलिस के अनुसार मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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