आकाशवाणी🙏,
1 1 – 9 – 2026 ई0′,
” इच्छा के विरुद्ध कानूनी अधिकार “!
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 :-
किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जबरदस्ती काम करवाने पर कानूनी कार्रवाई का अधिकार देता है।
भारतीय संविधान अनुच्छेद 23 के अनुसार, “किसी भी व्यक्ति से उसके इच्छा के विरुद्ध काम नहीं कराया जा सकता।
➡️ बाल मजदूरी नहीं करवाई जा सकती।।
मानव तस्करी नहीं करवाई जाव्, @अपराध है
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