आकाशवाणी🙏
15-9-2026 ई0′,
” कंपनी अथवा संस्थानो में काम करने वाली महिलाओं के अधिकार क्या है ❓
👉🏾 मेटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अनुसार महिलाओं को 26 हफ्ते की पेड लीव (वेतन सहित) छुट्टी मिलना चाहिए।
!! कानूनी अधिकार!!
इसका पूरा नियम समझिये।
किसको मिलेगी 26 हफ्ते की छुट्टी ❓
1:- 26 सप्ताह की छुट्टी डिलीवरी से पहले और बच्चा पैदा करने के बाद 18 सप्ताह की छुट्टी मिलती है।
2:- अगर तीसरा बच्चा है तो 12 सप्ताह की पेड लीव मिलती है।
3 :- यह नियम किसके ऊपर और कहाँ लागू होता है❓
➡️ किसी भी सरकारी या प्राइवेट संस्थानों में कम से कम 10 महिला / पुरूष या 10 कर्मचारी काम करते हो तो वहाँ काम करने ,वाली महिलाओं के ऊपर लागू होता है।
इसके अतिरिक्त 12 महीने में कम से कम 80 दिन काम किया होना चाहिए / होना अनिवार्य है।
4 :- अगर कंपनी मना करे तो क्या करें ?
👉🏾 वैसे कंपनी मना नहीं करती है, लेकिन अगर कंपनी मना करती है या पेड लीव नहीं देती है तो आप कमिश्नर से अथवा लेबर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं ।
✅ यहआपका कानूनी अधिकार है।
‼️❤👉🏾आप का अधिकार की बारें में जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूँ। समाज को जागरूक करने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सामान अपने अधिकार को प्राप्त कर सके।
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