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संतकबीरनगर पुलिस अधीक्षक श्री संदीप कुमार मीना के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत, महुली पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में वांछित एक बाल अपचारी को आज, 2 जुलाई, 2026 को एक अवैध चाकू के साथ महादेव रोड के पास से निरुद्ध किया। यह कार्रवाई अपर पुलिस अधीक्षक श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन और क्षेत्राधिकारी धनघटा श्री अभयनाथ मिश्र के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महुली श्री दुर्गेश कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा की गई।
यह मामला थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु.अ.सं. 279/2026 धारा 109(1) बीएनएस व धारा 9/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित है। ज्ञात हो कि दिनांक 30 जून, 2026 को वादी श्री राबिचारे पुत्र बाबूलाल निवासी रेवटा थाना महुली, जनपद संतकबीरनगर ने महुली थाने में एक तहरीर दी थी। तहरीर में बताया गया था कि दिनांक 27 जून, 2026 को जब उनके पुत्र अंकित कुमार घर के बगल एक कार्यक्रम में खाना खाने गए थे, तब बाल अपचारी ने जान से मारने की नीयत से धारदार चाकू से उनके पेट में वार किया और मौके से फरार हो गया।
प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर महुली थाने पर तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया। अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए, पुलिस ने घटना में संलिप्त बाल अपचारी को आज 2 जुलाई, 2026 को पुलिस अभिरक्षा में लिया और उसे माननीय किशोर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए रवाना किया। इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम में उ.नि. श्री संजय कुमार, उ.नि. श्री दिलीप कुमार सिंह, का. सुर्यांश तिवारी, का. अनुभव त्रिपाठी और का. विकास साहनी शामिल थे।
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