आकाशवाणी🙏,
11-9-2026 ई0′,
” मानव के इच्छा विरुद्ध कानूनी अधिकार ”
भारतीय सनविधान के अनूचछेद 23 का प्रयोग कहाँ पर किया जाए ?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 यह घोषित करता है कि मानव के इच्छा के विरुद्ध कोई भी काम नहीं कराया जा सकता ।
अगर इच्छा के विरुद्ध कोई काम कराया जाता है तो वह कानूनी अपराध माना जाएगा : जैसे मानव तस्करी ,
बाल मजदूर ,
अथवा अन्य प्रकार के मानव की इच्छा के विरुद्ध का कार्य जबरदस्ती करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है ।
यह अपराध माना जाएगा
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