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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को 5 साल की सजा

Ramesh Dubey

नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 7,000- रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 7,000- रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
रमेश दूबे
पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में चलाए जा रहे *“ऑपरेशन कन्विक्शन”* अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 21.09.2026 को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0/पाक्सो एक्ट, जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्त को 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 7,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
*घटना का विवरण-* वादिनी मुकदमा भिखना देवी पत्नी स्व0 रामभेज निवासी बूधाखुर्द थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनाँक 17.02.2017 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियुक्त तरवेज उर्फ तबरेज पुत्र मो0 रफीक निवासी बूधाकला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध नाबालिग से दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचक क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री प्रमोद कुमार द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था ।
*सजा का विवरण*- मु0अ0सं 109/2017 धारा 376 भादवि व धारा 7/8 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त को दोषसिद्ध करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 376 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधाराण कारावास भुगतना होगा। धारा 7/8 पाक्सो एक्ट में 02 वर्ष 06 माह का सश्रम कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा ।



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