जागरूकता अभियान: डीएम ने दिखाई ‘लोक अदालत जागरूकता रथ’ को हरी झंडी। लंबित ट्रैफिक चालान पर 50% की भारी छूट! 12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत।
अगर आपका भी कोई पुराना ट्रैफिक चालान कटा हुआ है और आपने अब तक उसे जमा नहीं किया है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर है।
आगामी 12 सितंबर को ‘राष्ट्रीय लोक अदालत’ का आयोजन होने जा रहा है। इस लोक अदालत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर आपका ट्रैफिक चालान 90 दिन से ज्यादा पुराना है, तो आपको जुर्माने की राशि में सीधे 50 प्रतिशत, यानी आधी छूट मिलेगी।
इस सुनहरे मौके के प्रति आम जनता को जागरूक करने के लिए आज ज़िला अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर ‘जागरूकता रथ’ को रवाना किया। यह रथ जिले के तीनों अनुमंडलों में जाकर लोगों को इस लोक अदालत की जानकारी देगा।आपको बता दें कि इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 7 से 11 सितंबर तक डीटीओ कार्यालय में ‘प्री-वेरिफिकेशन काउंटर’ भी खोल दिए गए हैं। 12 सितंबर को सदर अनुमंडल के पोलो ग्राउंड, बेनीपुर और बिरौल के कोर्ट कैंपस में विशेष काउंटर लगाए जाएंगे, जहां आप जाकर अपना चालान जमा कर सकते हैं। इस पूरी व्यवस्था, छूट के नियमों और लोक अदालत की तैयारियों को लेकर ज़िला अधिकारी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं।
तो जैसा कि आपने सुना, यह प्रशासन की तरफ से एक बहुत अच्छी पहल है। अगर आप भी लंबे समय से चालान के बोझ तले दबे हैं, तो 12 सितंबर को अपने नजदीकी अनुमंडल काउंटर पर पहुंचें और इस 50 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाकर तनाव मुक्त हों। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ
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