आकाशवाणी🙏, ,
4-9-2026 ई०
।। मातृत्व और माँ👩 का अधिकार ।।
कामकाजी महिलाओं को भी मातृत्व अवकाश और वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।
भारतीय संविधान के नियमानुसार *मातृत्व अवकाश और वित्तीय* लाभ अधिनियम 1961 ई०- के अनुसार भारतीय कामकाजी महिलाओं को मात्रित्व अवकाश और वित्तीय सहायता प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। जो कंपनियां ,जो संस्थाएं उन्हें मातृत्व अवकाश और वित्तीय सहायता से वंचित रखती है ,उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है।
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