मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कटनी की निलंबित नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) नेहा पच्चीसिया की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को 21 सितंबर से पहले विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति हिमांशु जोशी की एकल पीठ ने मामले को 21 सितंबर के लिए लिस्ट किया है। कोर्ट ने साफ किया कि याचिकाकर्ता की अंतरिम राहत की अर्जी पर उसी दिन फैसला लिया जाएगा।
यह मामला पद के दुरुपयोग और जमीन हड़पने के आरोपों से जुड़ा है। कटनी के कुठला थाने में नेहा पच्चीसिया के खिलाफ पद के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और जबरन जमीन हड़पने की धाराओं में केस दर्ज है। इस मामले में निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया, मुख्य फाइनेंसर क्षितिज राज बारापात्रे और मारूफ हनफी फरार हैं।
करोड़ों की जमीन 18 लाख में खरीदी
आरोप है कि कुठला थाना क्षेत्र में हत्या के एक मामले में आरोपी को फायदा पहुंचाने के इरादे से चालान (चार्जशीट) पेश करने में देरी की गई। इसके बाद आरोपी के परिवार पर दबाव बनाया गया। लगभग 1 से 2 करोड़ रुपए की जमीन को सिर्फ 18-20 लाख रुपये में अपने सहयोगियों के नाम ट्रांसफर करा लिया गया।
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