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उत्तर प्रदेश में जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र शुल्क बढ़ा, 21 दिन बाद ₹50 शुल्क लगेगा

Jai Singh

उत्तर प्रदेश सरकार ने जनता का जेब खाली करने के लिए फिर से नया नियम लागू किया
जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाना हुआ महंगा
उत्तर प्रदेश सरकार ने जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने के शुल्क में संशोधन किया है। अब निर्धारित समय के बाद आवेदन करने पर पहले की तुलना में अधिक शुल्क देना होगा।
📝 जानिए नए नियम
✅ 21 दिनों के भीतर जन्म या मृत्यु का पंजीकरण एवं प्रमाणपत्र बनवाने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।
💰 21 दिन के बाद प्रमाणपत्र बनवाने पर अब ₹20 की जगह ₹50 शुल्क देना होगा।
📌 एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने पर प्रमाणपत्र जारी कराने के लिए ₹100 शुल्क देना होगा।
सरकार का उद्देश्य जन्म एवं मृत्यु का समय पर पंजीकरण सुनिश्चित करना है। इसलिए सभी नागरिक निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर अनावश्यक शुल्क से बचें।



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