राशन कार्ड के नियम बदले, अब 6 दस्तावेज के बिना आवेदन नहीं होगा पूरा
हर सदस्य का जन्म प्रमाण पत्र जरूरी, अलग-अलग मोबाइल नंबर से होगा OTP सत्यापन
झारखंड में राशन कार्ड बनवाने, परिवार के नए सदस्य का नाम जोड़ने और पुराने कार्ड में सुधार कराने वालों के लिए जरूरी खबर है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड से जुड़ी आवेदन प्रक्रिया को और सख्त कर दिया है। अब पोर्टल पर जरूरी दस्तावेज अपलोड किए बिना आवेदन आगे नहीं बढ़ेगा।
आवेदक को घर की फोटो, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते की जानकारी और पासपोर्ट साइज फोटो सहित छह जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
हर सदस्य का जन्म प्रमाण पत्र जरूरी
राशन कार्ड में शामिल प्रत्येक सदस्य का जन्म प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने पर मैट्रिक प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। साथ ही परिवार के सभी सदस्यों के अलग-अलग मोबाइल नंबर पर OTP भेजकर सत्यापन किया जाएगा।
e-KYC के बाद होगा भौतिक सत्यापन
आवेदन से पहले संबंधित PDS डीलर के यहां e-KYC कराना जरूरी होगा। इसके बाद विभाग की ओर से घर और जमा किए गए दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही राशन कार्ड जारी किया जाएगा।
इस बदलाव के बाद नए आवेदकों के साथ पुराने राशन कार्डधारकों के लिए भी परिवार के सदस्यों, मोबाइल नंबर और दस्तावेजों की जानकारी अपडेट रखना जरूरी हो गया है।
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