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पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर थाना कांड संख्या 596/24 से जुड़े चर्चित पिंटू यादव हत्याकांड में अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। डीजे चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्र की अदालत ने इस मामले में तीनों आरोपियों अनीता देवी और उनके दो बेटों गोलू यादव तथा कीर्ति यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह हत्या मां अनीता देवी के इशारे पर उनके दोनों बेटों द्वारा मिलकर की गई थी, जिसमें पूर्व नियोजित साजिश के स्पष्ट संकेत मिले थे। रामनगर थाना क्षेत्र के मुड़ीला गांव में आपसी विवाद और झड़प के दौरान हुई इस घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया था। सुनवाई के दौरान, अदालत ने सीसीटीवी फुटेज को महत्वपूर्ण और ठोस साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला मजबूत हुआ। मुख्य आरोपी अनीता देवी पर पहले से ही करीब एक दर्जन गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो उसके आपराधिक इतिहास को दर्शाते हैं।
बीएनएस कानून लागू होने के बाद महज दो वर्षों के भीतर इस मामले का निपटारा न्यायिक प्रक्रिया की तेजी का एक उल्लेखनीय उदाहरण माना जा रहा है। इस फैसले के बाद, पीड़ित परिवार ने अदालत के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे ‘न्याय की जीत’ बताया। वहीं, अभियोजन पक्ष ने कहा कि मजबूत साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के आधार पर ही दोषियों को यह सख्त सजा दिलाई जा सकी है।
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