मैहर जिले के अमरपाटन तहसील के ग्राम खरमसेड़ा में शासकीय भूमि को लेकर कलेक्टर बिदिशा मुखर्जी ने बड़ा आदेश जारी किया है
मैहर जिले के अमरपाटन तहसील के ग्राम खरमसेड़ा में शासकीय भूमि को लेकर कलेक्टर बिदिशा मुखर्जी ने बड़ा आदेश जारी किया है। खसरा नंबर 1625 में दर्ज निजी स्वामित्व की प्रविष्टियों को निरस्त कर भूमि को दोबारा मध्यप्रदेश शासन के नाम दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच में सामने आया कि वर्ष 1958-59 में 203.42 एकड़ भूमि शासन के खाते में पहाड़ एवं अकृषि भूमि के रूप में दर्ज थी। बाद के वर्षों में इसी खसरे के अलग-अलग बटांकों में निजी नाम दर्ज हुए। अब प्रशासनिक कार्रवाई के बाद यह भूमि फिर शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज होगी। सवाल है कि निजी प्रविष्टियां कैसे हुईं। और किसके इशारे पर खेला गया बड़ा खेल
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