संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद तहसील अंतर्गत ग्राम बिगरामीर निवासी अब्दुर्रहमान ने विकास खंड अधिकारी (बीडीओ) सेमरियावां के खिलाफ माननीय लोकायुक्त उत्तर प्रदेश को शिकायती पत्र भेजा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बीडीओ सेमरियावां द्वारा उपजिलाधिकारी (एसडीएम) खलीलाबाद के अतिक्रमण हटाने संबंधी स्पष्ट आदेश की जानबूझकर अवमानना की जा रही है और ग्राम समाज की भूमि पर से अवैध कब्जा नहीं हटवाया जा रहा है।
शिकायतकर्ता अब्दुर्रहमान (पुत्र वशीर अहमद) के अनुसार, ग्राम बिगरामीर की ग्राम समाज की भूमि गाटा संख्या 229 गडही पर कुछ दबंगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है, जिससे गांव का नाला बंद हो गया है और वहां जलभराव की गंभीर समस्या पैदा हो गई है। इस समस्या को लेकर उन्होंने उपजिलाधिकारी खलीलाबाद के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर एसडीएम ने आदेश संख्या 1530/2025-26 दिनांक 24.06.2026 के जरिए खंड विकास अधिकारी सेमरियावां को पुलिस बल की मदद से तत्काल अतिक्रमण हटाने और इसकी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। शिकायतकर्ता ने इस आदेश की प्रति 29.06.2026 को रजिस्ट्री डाक संख्या EU961347270IN के जरिए बीडीओ को भेजी थी, जो उन्हें प्राप्त भी हो चुकी है।
इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने आईजीआरएस (IGRS) पोर्टल पर भी शिकायत संख्या 40018626011812 के तहत दिनांक 08.07.2025 को शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके निस्तारण की अंतिम तिथि 26.07.2026 तय थी, लेकिन यह अब तक अनमार्की पड़ी है। आरोप है कि एसडीएम के निर्देश के बाद एक महीने से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद बीडीओ सेमरियावां द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जो सीधे तौर पर उच्चाधिकारी के आदेश की अवमानना और कर्तव्य के प्रति लापरवाही है। शिकायतकर्ता ने आशंका जताई है कि बीडीओ द्वारा फर्जी रिपोर्ट प्रस्तुत कर उच्च अधिकारियों को गुमराह किया जा सकता है, जबकि धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने लोकायुक्त से बीडीओ सेमरियावां के खिलाफ शासकीय आदेश की अवमानना में कठोर विभागीय और विधिक कार्रवाई करने तथा अतिक्रमण को अविलम्ब हटवाने की गुहार लगाई है।
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