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दतिया में धारा-163 लागू, उप निर्वाचन के दौरान प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

AD SINGH DHAKAD

दतिया विधानसभा उप निर्वाचन-2026 के मद्देनजर क्षेत्र में कानून-व्यवस्था और जनसुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय 10 जुलाई 2026 की रात झांसी-ग्वालियर हाईवे पर हुए चक्का जाम के बाद उपजी परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना की पुनरावृत्ति न हो।

तत्काल प्रभाव से लागू इस आदेश के अनुसार, दतिया अनुभाग में बिना वैधानिक अनुमति के सभा, जुलूस, प्रदर्शन या रैली निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही, सार्वजनिक स्थानों पर लाठी, तलवार, चाकू, भाला या किसी भी घातक हथियार के साथ चलने और प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा, पांच या उससे अधिक लोगों के एक साथ एकत्रित होने तथा बिना अनुमति के लाउडस्पीकर व ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को भी प्रतिबंधित किया गया है। सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से आपत्तिजनक और भड़काऊ सामग्री फैलाने या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी।

आदेश में भारतीय निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता, संपत्ति विरूपण अधिनियम-1994, मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 और ध्वनि प्रदूषण नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये प्रतिबंध पुलिस, होमगार्ड, केंद्रीय सुरक्षा बलों, प्रशासनिक व न्यायिक अधिकारियों तथा विधि द्वारा अधिकृत व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे। 10 जुलाई 2026 की रात 9 बजे से लागू यह आदेश आगामी निर्देश तक प्रभावी रहेगा, जिसका उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के तहत दंडनीय होगा।



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