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बिहार सरकार ने पंचायतों के जरिए सरकारी खजाना भरने के लिए ग्रामीणों पर सीधा टैक्स लगा दिया है। 15 जुलाई 2026 को सरकार ने टैक्स वसूली की नई नियमावली को अपनी मंजूरी दे दी। इस व्यवस्था को बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के तहत गठित बिहार ग्राम पंचायत (कर, दर एवं शुल्क) नियमावली, 2026 के माध्यम से लागू किया गया है।
स्वीकृत किए गए इन नए नियमों के तहत ग्रामीणों से सालाना 360 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक टैक्स वसूलने का प्रावधान किया गया है।
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