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राजधानी दिल्ली, खासकर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में नाबालिगों द्वारा बढ़ते अपराध को लेकर दिल्ली पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से 47 नाबालिगों पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है। पुलिस की इस मांग पर वरिष्ठ अधिवक्ता खैरुन्निसा कुरैशी ने सवाल उठाए हैं और इसे अनुचित बताया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता खैरुन्निसा कुरैशी का कहना है कि नाबालिगों पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने की अनुमति देना सही नहीं होगा। उनके अनुसार, इससे पुलिस के अधिकार बढ़ जाएंगे और छोटे मामलों में भी बच्चों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की आशंका पैदा हो जाएगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराध करने वाले नाबालिगों के लिए कानून में पहले से ही अलग-अलग उम्र के अनुसार विभिन्न प्रावधान मौजूद हैं। इस समय जरूरत इस बात की है कि सुधार गृहों में बच्चों को बेहतर शिक्षा, काउंसलिंग और सकारात्मक गतिविधियां उपलब्ध कराई जाएं, जिससे वे वापस समाज की मुख्यधारा में लौट सकें।
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