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शिवपुरी जिले के करेरा में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 170 (पूर्व में 151) के एक आरोपी को बिना तहसीलदार की मौजूदगी के ही जेल भेजने का गंभीर आरोप लगा है। करेरा के अधिवक्ता अनिल कुमार दुबे ने आरोप लगाया है कि रविवार को तहसील में कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था और बिना तहसीलदार के हस्ताक्षर कराए ही आरोपी को जेल भेज दिया गया। उन्होंने अपने आरोपों के समर्थन में तहसील की खाली कुर्सी और पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर भी वायरल किया है। वहीं दूसरी ओर, इस मामले में करेरा टीआई का कहना है कि जेल वारंट पर तहसीलदार के हस्ताक्षर मौजूद हैं।
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