शिवपुरी जिले के करैरा में BNS की धारा -170 (पूर्व 151) के एक आरोपी को तहसीलदार की मौजूदगी के बिना ही जेल भेजने का आरोप लगा है। करैरा के अधिवक्ता अनिल कुमार दुबे ने आरोप लगाया है कि रविवार को तहसील में कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था और बिना तहसीलदार के हस्ताक्षर कराए ही आरोपी को जेल भेज दिया गया। इस पूरे मामले को उजागर करते हुए उन्होंने तहसील की खाली पड़ी कुर्सी और पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बनाकर वायरल किया है।
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