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झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द की जेपीएससी परीक्षाएं, चयनितों को राहत

Ramashankar sharma

झारखंड के cm मानिये श्री हेमन्त सोरेन जी की एक फ़ैसल से एक तरफ़ नाराज़गी दुसरी तराफ़ ख़ुशी l
झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं से 13वीं जेपीएससी (JPSC) परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने वाले राज्य सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस अदालत के आदेश से पद ग्रहण कर चुके चयनित युवाओं को बड़ी राहत मिली है और वे फिलहाल अपने पदों पर बने रहेंगे।
हाईकोर्ट का ताजा फैसला और स्थिति
रोक: झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई (15 सितंबर) तक सरकार का परीक्षा और नियुक्तियां रद्द करने का आदेश लागू नहीं होगा।
चयनितों को राहत: डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और अन्य पदों पर काम कर रहे अधिकारियों को फिलहाल नौकरी से नहीं हटाया जाएगा।
सरकार का जवाब तलब: अदालत ने राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर अपना जवाब (काउंटर-एफिडेविट) दाखिल करने का निर्देश दिया है।
आगे क्या हो सकता है
कानूनी प्रक्रिया: 15 सितंबर को अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट तय करेगा कि पूरी प्रक्रिया वैध थी या गड़बड़ी के आधार पर आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए।
चयनितों की मांग: नियुक्त युवाओं का कहना है कि वे निष्पक्ष जांच के पक्ष में हैं, लेकिन सामूहिक रूप से पूरी परीक्षा को रद्द करना सही नहीं है।



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