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राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई 2026 से दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी-2026 प्रभावी हो गई है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण को कम करना, स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को तेज़ करना है।
नई EV पॉलिसी के तहत, ₹30 लाख तक की पात्र इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में पूरी छूट दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की खरीद पर सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है। नीति के अनुसार, 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल नए इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा का ही पंजीकरण होगा। वहीं, 1 अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल और सीएनजी दोपहिया वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगाकर, केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का ही पंजीकरण किया जाएगा।
सरकार ने पूरे शहर में 30 हजार से अधिक EV चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह नीति 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी और दिल्ली को एक स्वच्छ, हरित और टिकाऊ परिवहन प्रणाली की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
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